एलपीजी संकट के बीच नए नियम लागू: अब ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन और शहरों में 25 दिन बाद ही होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग

नई दिल्ली:
देश में एलपीजी (रसोई गैस) की आपूर्ति को संतुलित रखने और अनावश्यक जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता 45 दिन के अंतराल के बाद ही नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 25 दिन कर दी गई है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम देश में बढ़ती मांग और वैश्विक ऊर्जा संकट की स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। पहले शहरों में बुकिंग का न्यूनतम अंतराल 21 दिन था, जिसे अब बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं द्वारा हो रही घबराहट में की जा रही बुकिंग (पैनिक बुकिंग) को रोकने के लिए लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार कई क्षेत्रों में वास्तविक कमी नहीं बल्कि अचानक बढ़ी मांग के कारण वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है।

हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग से डिलीवरी तक का समय पहले की तरह लगभग 2–3 दिन ही रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेगी ताकि आवश्यक सेवाओं पर असर न पड़े।

उधर सरकार ने गैस उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं और राज्यों के साथ मिलकर वितरण व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। साथ ही वैकल्पिक ईंधन जैसे केरोसिन और अन्य विकल्पों के उपयोग की भी अनुमति दी गई है ताकि एलपीजी पर दबाव कम किया जा सके।

क्या है नया नियम:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग का अंतराल: 45 दिन
  • शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग का अंतराल: 25 दिन
  • घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी का समय: लगभग 2–3 दिन

सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने पर नियमों की समीक्षा की जाएगी।

 

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