लोकसभा में पारित हुआ विनियोग विधेयक 2026, बजट खर्च के लिए सरकार को मिली कानूनी मंजूरी

नई दिल्ली:
संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा ने विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही केंद्र सरकार को वित्त वर्ष के लिए विभिन्न योजनाओं और सरकारी खर्चों हेतु धनराशि खर्च करने की संवैधानिक अनुमति मिल गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को सदन में पारित किया गया, हालांकि इस दौरान विपक्षी दलों ने एलपीजी सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरते हुए विरोध भी दर्ज कराया।

विनियोग विधेयक संसद की बजटीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके माध्यम से सरकार को भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) से स्वीकृत खर्चों के लिए धन निकालने की अनुमति मिलती है। संसद की मंजूरी के बिना सरकार किसी भी सरकारी योजना या प्रशासनिक खर्च के लिए इस निधि से धन नहीं निकाल सकती।

इससे पहले लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांग (Demands for Grants) को मंजूरी दी थी। उसी के आधार पर विनियोग विधेयक लाया जाता है, ताकि स्वीकृत खर्च को लागू किया जा सके।

विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाएगा, जहां सदस्य केवल सिफारिशें कर सकते हैं। अंततः राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) बन जाता है और सरकार को बजट के अनुसार खर्च करने का अधिकार मिल जाता है।

 

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