2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने दी राहत

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल तेली की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की पीठ ने जावेद की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे दो लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

मोहम्मद जावेद पर आरोप था कि उसने हत्या के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज़ और गौस मोहम्मद के लिए कन्हैया लाल की रेकी की थी। 28 जून 2022 को कन्हैया लाल की उनके दुकान में हत्या कर दी गई थी, जिसके पीछे सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के समर्थन में की गई एक पोस्ट थी। नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान विवादित टिप्पणी की थी।

जावेद के वकील सैयद सादात अली ने बताया कि, “हमने जमानत की अपील इस आधार पर की थी कि जावेद को केवल कॉल डिटेल्स के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) उसके स्थान की पुष्टि करने में असफल रही। न तो सीसीटीवी फुटेज में जावेद की मौजूदगी दिखाई दी और न ही उसके लोकेशन को साबित किया जा सका।”

मुख्य आरोपी रियाज़ और गौस को हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि जावेद समेत कुछ अन्य लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने पर कांग्रेस के नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीका राम जुली ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, “बीजेपी सरकार में आरोपियों को जमानत मिल रही है, जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या पर राजनीति की। यह बीजेपी का असली चेहरा है।”

इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और इसे लेकर काफी तनावपूर्ण माहौल बना था।

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