तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके को पुलिस का नोटिस, कनॉट प्लेस में जुटने पर रोक

CJP के प्रस्तावित मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई; अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम को लेकर बढ़ा विवाद

नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को पुलिसकर्मी उस आवास पर पहुंचे, जहां दीपके ठहरे हुए थे। उन्हें कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर प्रतिबंधों की जानकारी दी गई।

धारा 163 लागू, मार्च की अनुमति नहीं

पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू थे। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने भी प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दी थी। नोटिस में कहा गया कि प्रतिबंधों के बावजूद मार्च या भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

पुलिस से दीपके ने पूछे सवाल

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस के पहुंचने पर दीपके ने नोटिस के आधार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि उन पर किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के वीडियो में वह तिरंगा ओढ़े पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते दिखाई दिए।

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी

CJP ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और पार्टी के दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में तिरंगा मार्च का आह्वान किया था। पार्टी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी सवाल उठा रही है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका के चलते कार्यक्रम पर रोक लगाई।

TWM News | नई दिल्ली

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