रेलवे सुरक्षा बल की सख्ती से रुकी ‘चेन पुलिंग’, मालदा मंडल में 1345 गिरफ़्तार, लाखों का जुर्माना वसूला
अलार्म चेन का दुरुपयोग अब भारी पड़ेगा, मंडल रेल प्रबंधक ने की यात्रियों से संयम बरतने की अपील
रेल में अनावश्यक रूप से अलार्म चेन खींचने वालों की अब खैर नहीं। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के समयबद्ध संचालन को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मालदा मंडल में सख्त रुख अख्तियार किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के शुरुआती समय में ही आरपीएफ ने 1393 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1345 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है। इस दौरान कुल 3.91 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया।
आरपीएफ की सतर्कता से साफ़ संकेत है कि अब अलार्म चेन पुलिंग (ACP) जैसी लापरवाह हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रेल अधिकारियों के अनुसार, इस कृत्य से न केवल ट्रेनों का संचालन बाधित होता है, बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
इन रूटों पर सबसे अधिक मामले दर्ज
मालदा मंडल के जिन रूटों पर सबसे अधिक चेन पुलिंग की घटनाएं दर्ज हुई हैं, उनमें भागलपुर-नाथनगर, सुलतानगंज-अकबरनगर, बरियारपुर-सुलतानगंज, जमालपुर-उरैन, जमालपुर-रतनपुर और मालदा टाउन-गौड़ मालदा सेक्शन प्रमुख हैं।
दंडात्मक प्रावधान सख्त
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना वैध कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है। इसमें एक हजार रुपए तक के जुर्माने और एक वर्ष तक की जेल या दोनों की सजा का प्रावधान है।
डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता की अपील
मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री मनीष कुमार गुप्ता ने यात्रियों से अपील की है कि वे संयमित व्यवहार अपनाएं और केवल आपातकालीन स्थिति में ही ACP का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का उद्देश्य यात्रियों की रक्षा है, न कि ट्रेन को मनमाने ढंग से रोकना। उन्होंने सभी यात्रियों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने और रेलवे प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।
संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपात या संदिग्ध स्थिति में तत्काल नजदीकी रेलवे सुरक्षा बल, स्टेशन मास्टर, रेलकर्मी या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, ताकि ट्रेनों का संचालन सुरक्षित और सुचारु रूप से जारी रह सके।
रेलवे का संदेश साफ़ है — सुरक्षा से कोई समझौता नहीं।