वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक : गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति फिलहाल स्थगित, 5 मई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली।
विवादों में घिरे नये वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण रोक लगाई है। शीर्ष अदालत ने कानून के उस प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत वक्फ बोर्डों और परिषदों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करना तय किया गया था। साथ ही ‘उपयोग के आधार पर वक्फ’ (waqf by user) के प्रावधान को भी अगली सुनवाई तक यथावत रखने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले पर 5 मई को फिर सुनवाई होगी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि तब तक वक्फ बोर्डों में किसी भी तरह की नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को जानकारी दी कि सरकार नए कानून के तहत फिलहाल कोई नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वक्फ बोर्डों और परिषदों में नई नियुक्तियां नहीं होंगी तथा पहले से अधिसूचित वक्फ संपत्तियों की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।” अदालत के इस आदेश से वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति फिलहाल सुरक्षित रह गई है।

केंद्र ने बताया ‘असाधारण कदम’

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वे केंद्र के जवाब के बाद पांच दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करें।

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर चिंता जताते हुए कहा कि “सिर्फ कानून के प्रारंभिक पढ़ने के आधार पर इतनी बड़ी वैधानिक प्रक्रिया पर रोक लगाना असाधारण कदम है। लाखों गांवों और निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया था। कानून में संशोधन व्यापक जनप्रतिनिधित्व के बाद किया गया है।”

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह पूरे कानून पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने कहा, “कानून के कुछ प्रावधान सकारात्मक भी हैं, इसलिए पूरे कानून पर स्थगन नहीं लगाया गया है। मगर हम नहीं चाहते कि वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव हो।”

विवादित प्रावधान : इस्लाम धर्म स्वीकारने के पांच वर्ष बाद ही वक्फ की अनुमति

गौरतलब है कि नए वक्फ कानून में एक अन्य विवादित प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाने के पांच वर्ष बाद ही वक्फ संपत्ति बना सकता है। इस प्रावधान को लेकर भी सामाजिक और धार्मिक समूहों में असंतोष व्याप्त है।

देशभर में विरोध और हिंसा

नए वक्फ कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इस कानून को लेकर हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें तीन लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए।

 

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