बिहार को मिलेगी नई उड़ान: छह जिलों में बनेंगे नए एयरपोर्ट, पांच सितारा होटल और भर्तियों को भी मिली मंज़ूरी
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना।
बिहार सरकार ने राज्य के हवाई संपर्क को विस्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छह नए जिलों में एयरपोर्ट निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत मधुबनी, सुपौल के बिरपुर, मुंगेर, बेतिया के वाल्मीकि नगर, मुज़फ्फरपुर और सहरसा में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।
इस परियोजना को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार के विमानन निदेशालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इन छह एयरपोर्ट के विकास के लिए कुल 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक एयरपोर्ट पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पटना को मिलेंगे तीन नए फाइव-स्टार होटल
कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी पटना में एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ जारी करने की स्वीकृति दी गई है। यह होटल इनकम टैक्स गोलंबर के पास सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल पर बनाया जाएगा। भूमि 90 वर्षों की लीज पर दी जाएगी। इसके अलावा बांकीपुर बस स्टैंड और आर गोलंबर के पास दो और फाइव-स्टार होटल बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।
किसानों के लिए समर्थन मूल्य तय
मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी घोषित किया। चना का समर्थन मूल्य ₹5,650, सरसों का ₹5,950 और मसूर का ₹6,700 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह निर्णय किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
SAP के पूर्व सैनिकों का अनुबंध बढ़ा
राज्य में विशेष सहायक पुलिस (SAP) बल में कार्यरत 1,717 सेवानिवृत्त सेना के जवानों का अनुबंध अब 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का मानना है कि इनका अनुभव राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूती देने में सहायक है।
शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों के लिए दिशानिर्देश
मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में लिपिक और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु नए दिशानिर्देश भी स्वीकृत किए। नई व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग में क्लर्क के 50 प्रतिशत पदों को अनुकंपा के आधार पर और शेष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।