नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को वैध मानते हुए उन्हें जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइंया की पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है, ऐसे में केजरीवाल को लंबी अवधि तक जेल में रखना उचित नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई थी और इसमें किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की जाती है, जबकि जमानत की याचिका स्वीकार की जाती है। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि केजरीवाल को 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड जमा करना होगा।

सीबीआई पर सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने सीबीआई के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी को “पिंजरे में बंद तोता” होने की धारणा को तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत की शर्तों पर भी सवाल उठाए, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रवेश करने और सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोका गया है। जस्टिस भुइंया ने कहा कि सीबीआई की यह कार्रवाई केवल ईडी मामले में मिली जमानत को निष्प्रभावी करने का एक प्रयास है।

दिल्ली उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए सीबीआई की दलीलों को सुना और कहा कि चूंकि अब ट्रायल निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

क्या है मामला?

यह मामला दिल्ली में शराब नीति से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उस समय वे ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल की मुश्किलें कुछ हद तक कम होती नजर आ रही हैं, हालांकि मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।

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