गुरुग्राम महिला बाइकर केस में कल्याण बैंसला गिरफ्तार, CCTV के बाद हत्या के प्रयास की धारा जुड़ी

गुरुग्राम, 15 सितंबर। गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा है।

गोल्फ कोर्स रोड पर हुआ था हादसा

घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में एक कार महिला बाइकर की बाइक के करीब आती और उसे टक्कर मारती दिखाई देती है। हादसे के बाद महिला सड़क पर गिर गई और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना का वीडियो बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

CCTV जांच के बाद बदली कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, CCTV फुटेज और पीड़िता के बयान की जांच के बाद शुरुआती सड़क हादसे के मामले को गंभीर रूप दिया गया। जांच में पुलिस ने आरोप लगाया कि कार को बाइक की ओर जानबूझकर मोड़ा गया था। इसके आधार पर BNS की धारा 109 जोड़ी गई, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है।

आरोपी ने जानबूझकर टक्कर से किया इनकार

कल्याण बैंसला ने इससे पहले जानबूझकर महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोप से इनकार किया था। उसका कहना था कि बाइक सवार लगातार ओवरटेक कर रहे थे और कार के सामने आकर गति धीमी कर रहे थे। वहीं, महिला बाइकर ने आरोप लगाया था कि कार ने उसका पीछा किया और जानबूझकर उसकी बाइक को टक्कर मारी।

बचाव पक्ष ने बताया हादसा

बैंसला के वकील ने भी हत्या के प्रयास के आरोप से असहमति जताते हुए घटना को लापरवाही से हुई टक्कर बताया है। बचाव पक्ष का दावा है कि बाइक सवार तेज गति से रेस और स्टंट कर रहे थे और दोनों पक्षों की लापरवाही से दुर्घटना हुई। पुलिस फिलहाल मामले की आगे जांच कर रही है।

 

ANI – Credit pic

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