दुर्गा पूजा-दशहरा को लेकर बिहार में कड़ी सुरक्षा, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध; हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई

पटना: दुर्गा पूजा और दशहरा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक होने वाले पर्व को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्गा पूजा राज्य का महत्वपूर्ण पर्व है और इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है। महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पूरे बिहार में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

डीजीपी प्रीता वर्मा ने संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, पुलिस की दृश्यता बढ़ाने और सोशल मीडिया की निगरानी के निर्देश दिए। बड़े पूजा पंडालों का अनिवार्य फायर ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही शांति समितियों में सभी उम्र के लोगों को शामिल करने को कहा गया है।

पंडाल और विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य

सभी पूजा पंडालों, प्रतिमाओं और विसर्जन जुलूसों के लिए 100 प्रतिशत लाइसेंस अनिवार्य होगा। जुलूस में शामिल 10 से 25 जिम्मेदार लोगों से अंडरटेकिंग ली जाएगी और पूरे जुलूस मार्ग की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

भड़काऊ गाने, आपत्तिजनक नारे, प्रतिबंधित हथियारों के प्रदर्शन और किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली झांकियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलग प्रवेश और निकास व्यवस्था के साथ एंबुलेंस, मेडिकल टीम, QRT, SDRF, CCTV और वॉच टावर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर अफवाह और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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