हिमाचल में पर्यटन महंगा! 1 अप्रैल से टोल टैक्स में भारी इजाफा
शिमला, 20 फरवरी 2026 — हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टोल टैक्स दरों में बड़े पैमाने पर वृद्धि का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत 1 अप्रैल 2026 से राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर अब पहले की तुलना में कहीं अधिक शुल्क लागू होगा।
सरकार ने बताया है कि बाहर से हिमाचल में प्रवेश करने वाले निजी वाहन जैसे कार-जीप और वैन को अब ₹170 देना होगा, जो पहले ₹70 था। इसी तरह 12+1 यात्रियों की क्षमता वाले बस जैसे वाहन भी ₹170 तक शुल्क देने वालों में शामिल होंगे। भारी वाहनों और माल गाड़ियों के लिए फीस भी बढ़ाई गई है।
ट्रैक्टर का प्रवेश शुल्क अब ₹100 से बढ़ाकर ₹100 हो गया है, जबकि निर्माण मशीनरी जैसे जेसीबी और अन्य भारी उपकरणों के लिए शुल्क ₹800 किया गया है। 32 सीट वाली मिनी बस के लिए शुल्क ₹180 से बढ़ाकर ₹320 कर दिया गया है और वाणिज्यिक बसों को अब ₹600 चुकाना होगा। भारी माल वाहनों के लिए यह शुल्क ₹900 तय किया गया है। वहीं दो-एक्सल वाली बसों और ट्रकों पर पहले की तरह ₹570 ही रहेगा।
हिमाचल प्रदेश के अपने वाहनों को इस शुल्क से छूट दी गई है। नई दरें हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट, 1975 के तहत जारी की गई हैं।
सरकार का कहना है कि इस वृद्धि का उद्देश्य राज्य के राजस्व को मजबूत करना और बेहतर टोल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। FASTag आधारित टोल भुगतान भी सभी बैरियरों पर अनिवार्य किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पर्यटन और माल परिवहन की लागत बढ़ सकती है, जिससे ट्रैवल खर्च और फ्रेट दरों पर असर पड़ेगा।