हाईकोर्ट के आदेश पर UNI का दफ्तर सील, 45 साल पुरानी जमीन आवंटन पर विवाद

नई दिल्ली, 
राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया (UNI) के दफ्तर को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद की गई, जिसमें एजेंसी की याचिका खारिज कर दी गई थी।

मामला राजधानी के रफी मार्ग स्थित उस जमीन से जुड़ा है, जिसे वर्ष 1979 में UNI को एक कार्यालय परिसर बनाने की शर्त पर आवंटित किया गया था। लेकिन अदालत ने पाया कि एजेंसी ने करीब 45 वर्षों तक इस शर्त को पूरा नहीं किया और सार्वजनिक जमीन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार नहीं किया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मूल्यवान सार्वजनिक भूमि को लंबे समय तक “बंधक” बनाए रखना नियमों के खिलाफ है, इसलिए आवंटन रद्द करना पूरी तरह उचित और कानूनी रूप से सही है।

अदालत के आदेश के कुछ ही घंटों बाद भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया था।

वहीं, UNI की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत की गई।

 

 

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