सिंगापुर कोर्ट का बड़ा फैसला: BYJU’S के संस्थापक को 6 महीने की सजा

सिंगापुर/नई दिल्ली, संवाददाता।
भारतीय एडटेक कंपनी BYJU’S के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की अदालत ने अवमानना (Contempt of Court) के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे वित्तीय और कानूनी विवादों के बीच आया है।

अदालत ने पाया कि रवींद्रन ने अप्रैल 2024 से जुड़े अपने संपत्ति (assets) संबंधी कई आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उन्हें दोषी ठहराया गया।

अदालत के आदेशों की अवहेलना बनी वजह
रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने रवींद्रन को अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने, लगभग 90,000 सिंगापुर डॉलर (करीब 70,500 अमेरिकी डॉलर) का भुगतान करने और अपनी कंपनी से जुड़े शेयरों के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से विवाद गहराया
यह मामला विदेशी निवेशकों, खासकर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से जुड़े विवादों से जुड़ा है, जिन्होंने कंपनी के पतन के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।

कभी स्टार्टअप का चमकता सितारा, अब संकट में
BYJU’S कभी भारत के सबसे बड़े और चर्चित स्टार्टअप्स में से एक था, लेकिन हाल के वर्षों में कंपनी पर कर्ज, वित्तीय अनियमितताओं और निवेशकों के विवादों का दबाव बढ़ता गया।

निष्कर्ष
सिंगापुर कोर्ट का यह फैसला न केवल बायजू रवींद्रन के लिए बड़ा झटका है, बल्कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जहां पारदर्शिता और नियमों के पालन की अहमियत फिर से सामने आई है।

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