एक घर–एक गैस कनेक्शन नियम लागू, 1 जून से बदलेंगे LPG के बड़े नियम

नई दिल्ली, 30 मई। देशभर में रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 जून से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे “एक घर–एक गैस कनेक्शन” (One Home One LPG Connection) नियम के तहत अब एक ही परिवार को एक से अधिक गैस कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का यह कदम LPG के दुरुपयोग, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।


🔹 PNG वाले घरों को छोड़ना होगा LPG

नए नियम के अनुसार जिन घरों में PNG (पाइप गैस) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं और उन्हें LPG छोड़कर PNG अपनाने के निर्देश दे रही हैं।

यदि उपभोक्ता निर्धारित समय में LPG कनेक्शन बंद नहीं करते हैं, तो उनका गैस कनेक्शन स्वतः रद्द या निलंबित किया जा सकता है।


🔹 रिफिल और बुकिंग पर भी सख्ती

सरकार ने PNG और LPG दोनों का एक साथ उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे घरों में LPG सिलेंडर की बुकिंग और रिफिल पर रोक लगाई जा सकती है।


🔹 गैस बुकिंग का अंतराल बढ़ा

नए नियमों के तहत गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल लागू किया जा सकता है, ताकि आपूर्ति संतुलित रहे।


🔹 सब्सिडी और अन्य नियम

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं को साल में केवल 12 सिलेंडर ही सब्सिडी पर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त लिए गए सिलेंडर बाजार मूल्य पर ही उपलब्ध होंगे।


🔹 सरकार का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि इस नीति से गैस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और जिन क्षेत्रों में PNG उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों को LPG आसानी से मिल सकेगा। साथ ही, ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

1 जून से लागू होने वाले ये नए नियम आम उपभोक्ताओं की रसोई व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब PNG की ओर शिफ्ट होना पड़ सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में LPG की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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