1 जून से पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात टैक्स में कटौती, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
रिपोर्ट: अनिरुद्ध नारायण, इंटर्न (BAJMC)
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली विशेष ड्यूटी में कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय 1 जून 2026 से प्रभावी होगा।
नए प्रावधानों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। वहीं डीजल पर 13.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 9.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। इस फैसले को वैश्विक और घरेलू बाजार की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय का घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू कर ढांचे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2026 को पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर विशेष टैक्स लगाया था। इससे पहले 16 मई को इन शुल्कों की समीक्षा भी की गई थी।
इस बीच देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें लगातार ऊंचाई पर बनी हुई हैं। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोलकाता में भी पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर बिक रहा है।
सरकार का कहना है कि निर्यात शुल्क में यह कटौती बाजार संतुलन बनाए रखने के लिए की गई है, जबकि आम उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है।
अब यह देखना अहम होगा कि इस फैसले का अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल कंपनियों की रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।