50 साल तक वैध हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार कर रही बड़े बदलाव की तैयारी
अनिरुद्ध नारायण, इंटर्न
नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशभर के करोड़ों वाहन चालकों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता अवधि को बढ़ाकर सीधे 50 वर्ष की आयु तक करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की झंझट से मुक्ति मिल सकती है।
वर्तमान नियमों के अनुसार, निजी वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक वैध होता है। लेकिन अब सरकार इसे सरल बनाते हुए सीधे 50 वर्ष की आयु तक वैध करने की दिशा में विचार कर रही है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव ‘ईज ऑफ लिविंग’ को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ताकि लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। इसके साथ ही वाहन स्वामित्व ट्रांसफर और परमिट नवीनीकरण जैसी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की भी योजना है, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और आसान हो सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक बोझ कम होगा और डिजिटल सिस्टम के जरिए सेवाओं की गति तेज होगी। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन है और इसे लागू करने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।
यदि यह नियम लागू होता है, तो देश के लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और परिवहन सेवाओं में डिजिटल बदलाव को भी नई गति मिलेगी।