अब बिना पर्ची नहीं मिलेगी कफ सिरप, केंद्र सरकार ने सख्त किए नियम

ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को किया गया अनिवार्य

नई दिल्ली | अनिरुद्ध नारायण, इंटर्न

देश में दवाओं की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब कफ सिरप सहित सभी सिरप आधारित दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए इन दवाओं की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब किसी भी प्रकार की सिरप दवा खरीदने के लिए मरीज को पंजीकृत डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा।

ड्रग्स नियम 1945 में संशोधन
सरकार ने ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026’ लागू किया है, जिसके तहत ‘शेड्यूल K’ से ‘सिरप’ को हटा दिया गया है। पहले इस श्रेणी की दवाओं को कुछ शर्तों के साथ बिना पर्ची के भी बेचा जा सकता था, लेकिन अब यह छूट समाप्त कर दी गई है।

दवा सुरक्षा और दुरुपयोग रोकना उद्देश्य
सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। हाल के वर्षों में कफ सिरप से जुड़े गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मामलों ने चिंता बढ़ाई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

देशभर में तत्काल प्रभाव से लागू
नई व्यवस्था देशभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अब मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना वैध पर्ची के सिरप दवाएं बेचने की अनुमति नहीं होगी।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने किया स्वागत
चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लोगों में खुद से दवा लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और मरीजों को सही इलाज मिल सकेगा।

 

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