सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: कॉमेडियन समय रैना पर ₹3 लाख का जुर्माना, आदेशों की अवहेलना पर फटकार
नई दिल्ली (समाचार डेस्क):
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब कॉमेडियन समय रैना पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई पहले दिए गए आदेशों का पालन न करने और दिव्यांगों से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने पर की।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि रैना ने अदालत को “गुमराह” किया और उसके निर्देशों की खुली अवहेलना की है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पहले रैना और अन्य कॉमेडियनों को निर्देश दिया था कि वे अपने शो में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करें और उनके हित में कार्यक्रम आयोजित करें। लेकिन अदालत के अनुसार, रैना ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया और किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को अपने शो में आमंत्रित नहीं किया।
यह मामला दिव्यांगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) जैसी गंभीर बीमारी के इलाज की लागत पर किए गए मजाक से जुड़ा है। इस पर ‘क्योर SMA फाउंडेशन’ ने याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार न केवल न्यायालय के आदेशों की अवमानना है, बल्कि दिव्यांगों की गरिमा के भी खिलाफ है।
कोर्ट ने रैना को दो सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन न करने पर यह राशि बढ़ाकर ₹30 लाख तक की जा सकती है।