मेरठ ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा
मेरठ। देशभर में चर्चित मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। दोनों को मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या और शव को ठिकाने लगाने का दोषी ठहराया गया था।
नीले ड्रम में छिपाया था शव
अभियोजन के मुताबिक, मार्च 2025 में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए गए थे। इसके बाद शव के अवशेषों को एक बड़े नीले प्लास्टिक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट और बालू भरकर उसे सील कर दिया गया था। जांच में पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने से जुड़े कई सबूत अदालत के सामने पेश किए।
126 सुनवाई और 22 गवाहों के बाद फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 22 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए गए और कुल 126 सुनवाई हुईं। अभियोजन ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा।
हत्या के बाद हिमाचल गए थे दोनों
पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश चले गए थे। जांच में शिमला और मनाली समेत कई स्थानों पर उनकी गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य सामने आए। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध
सजा सुनाते समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने महाभारत का संदर्भ देते हुए कहा कि अपराध के अनुरूप दोषी को दंड देना भी धर्म का हिस्सा है। अदालत के फैसले के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया।
हालांकि, दोनों को दी गई मौत की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होगी। इसके बाद ही सजा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।