प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पर FSSAI का बड़ा एक्शन, लाइसेंस निलंबित

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के खिलाफ गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की है। नियामक ने कंपनी का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के साथ उसके खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है।

बिस्कुट में पशु चारे वाला चोकर इस्तेमाल करने का आरोप

FSSAI के अनुसार, उपभोक्ता की शिकायत के बाद कंपनी के विनिर्माण परिसर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों को ऐसा चोकर मिला, जो पशुओं के चारे के लिए निर्धारित था और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं था। आरोप है कि इसी चोकर का इस्तेमाल प्रियागोल्ड बिस्कुट में फाइबर के स्रोत के रूप में किया जा रहा था। चोकर से भरी बोरियों पर भी इसे पशु चारे के लिए होने का उल्लेख था।

प्लांट में स्वच्छता को लेकर भी मिली खामियां

निरीक्षण में केवल कच्चे माल को लेकर ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री की साफ-सफाई, कीट नियंत्रण, कच्चे माल के भंडारण और अलग-अलग रखने की व्यवस्था, कर्मचारियों की स्वच्छता तथा परिसर के रखरखाव से जुड़ी कमियां भी सामने आईं। इसके बाद FSSAI ने लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की।

दूध और किशमिश को लेकर भी कार्रवाई

FSSAI ने इसी कार्रवाई के दौरान अन्य खाद्य कारोबारियों के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए हैं। डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध के एक नमूने को जांच में असुरक्षित और मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रेफरल लैब की जांच में डिटर्जेंट/कास्टिक सोडा की मौजूदगी और निर्धारित सीमा से कम फैट की बात सामने आई। वहीं UEIR Organic Foods के पीली किशमिश के नमूने में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए जाने के बाद अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई।

FSSAI ने तीन अन्य खाद्य कारोबारियों—Narpadham Foods, Sun Ridges Health Carers और Sha Kantilal Jayantilal—को भी अलग-अलग खाद्य सुरक्षा एवं अनुपालन संबंधी मामलों में नोटिस जारी किए हैं।

TWM News | नई दिल्ली

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