अधिवक्ता को धमकी देने वाला अपराधी बेखौफ, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं
जमालपुर, 22 फरवरी: एक स्थानीय अधिवक्ता को धमकी देने और उनकी पत्नी से अभद्र व्यवहार करने के मामले में अब तक पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। घटना 17 फरवरी की है, जब लक्ष्मणपुर गांव निवासी अपराधी राजू पासवान ने अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी से जबरन कागजात लेने की कोशिश की। जब उन्होंने मना किया, तो राजू पासवान ने पिस्तौल लहराते हुए धमकी दी कि अधिवक्ता को उसका केस मुफ्त में लड़ना होगा और विपक्षी विजय अग्रवाल से पाँच लाख रुपये दिलाने होंगे, अन्यथा उन्हें गाँव छोड़ना पड़ेगा।
घटना के अगले ही दिन, 18 फरवरी को अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा ने जमालपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, लेकिन सुबह साढ़े नौ बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एसपी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी, फिर भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। 20 फरवरी को विधिज्ञ संघ के पदाधिकारी, पीड़ित अधिवक्ता और उनके सहयोगी एसपी से मिले और उन्हें घटना से संबंधित साक्ष्य सौंपे। एसपी ने थाना प्रभारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन 22 फरवरी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
अधिवक्ता शर्मा और उनका परिवार लगातार डर के माहौल में जी रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में वह अपराधी राजू पासवान के 1096 सी मामले से जुड़े थे, लेकिन केस की फाइल उसे पहले ही वापस कर चुके हैं। इसके बावजूद अपराधी द्वारा इस तरह की धमकी देना और पुलिस प्रशासन का निष्क्रिय रहना, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।