दहेज हत्या मामले में दोषी पति को दस साल का सश्रम कारावास, न्यायालय ने सुनाया फैसला

मुंगेर। जिले के बहुचर्चित दहेज हत्या मामले में अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए दोषी पति रोशन कुमार को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रुम्पा कुमारी की अदालत ने सत्रवाद संख्या 289/2022 के अंतर्गत सुनाई। अभियुक्त को दहेज हत्या के अलावा अन्य धाराओं में भी तीन वर्ष और एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई विचाराधीन अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज कुमार ने बहस में भाग लिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियुक्त रोशन कुमार वर्ष 2021 से न्यायिक हिरासत में है।

दोषपूर्ण सर्जरी का हवाला देते हुए खुद को बताया बेगुनाह

सजा सुनाए जाने के दौरान रोशन कुमार ने अदालत में रोते हुए खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि वर्ष 2019 में उसकी शादी लखीसराय निवासी सुहानी कुमारी से हुई थी। जुलाई 2021 में गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर उसे मुंगेर के एक नामी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई और संक्रमण के कारण पत्नी की भी जान चली गई। रोशन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की बाहरी या अंदरूनी चोट के निशान नहीं पाए गए, फिर भी उसे सजा दी गई।

दहेज की मांग बना मौत की वजह, मायके पक्ष ने लगाया आरोप

मामले के अनुसार, लखीसराय के पुरानी बाजार निवासी शैलेश कुमार ने अपनी पुत्री सुहानी कुमारी की शादी बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर निवासी मनोज मंडल के पुत्र रोशन कुमार से की थी। 23 जुलाई 2021 को सुहानी की संदिग्ध हालात में ससुराल में मौत हो गई। सूचना रोशन के पिता मनोज मंडल ने शैलेश कुमार को फोन पर दी। इसके बाद पिता ने आरोप लगाया कि एक लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई।

शैलेश कुमार ने बरियारपुर थाने में प्राथमिकी संख्या 88/2021 दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन कुमार को जेल भेजा था। करीब चार वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने अब इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया।

 

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