एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने सुनाया निर्णय, 2014 के विस्फोटक कांड में दी गई राहत

मुंगेर, 21 मई।
तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव कुमार सिंह को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश कुमार पंकज की अदालत ने बुधवार को सुनाया, जिससे विधायक को वर्ष 2014 के बहुचर्चित बम विस्फोट मामले में बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि यह मामला तारापुर थाना कांड संख्या 47/2014 से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3/4 के तहत सुनवाई चल रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई, लेकिन न्यायालय को कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिसके चलते विधायक को दोषमुक्त करार दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि में 21 अप्रैल 2014 को तारापुर थाना क्षेत्र में स्थित इंडोफर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन के एक पुराने गोदाम में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। यह गोदाम विधायक राजीव कुमार सिंह के घर के सामने स्थित था और उस समय गोदाम में ताला विधायक का ही बताया गया था। घटना के बाद जले हुए सुतली बम के अवशेष, लोहे के टुकड़े और बारूद की गंध पुलिस ने घटनास्थल से बरामद की थी।

घटना के बाद चौकीदार जय राम पासवान के बयान पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, परंतु जांच के दौरान पुलिस ने विधायक राजीव कुमार सिंह को आरोपी बनाते हुए लोक संपत्ति अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में विधायक को 2015 में पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी।

विधिक प्रक्रिया के लंबा चलने के बाद अब जाकर विशेष न्यायालय ने प्रमाणों की अनुपस्थिति के आधार पर विधायक को रिहा कर दिया है।

 

 

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