जदयू विधायक गोपाल मंडल के विवादित बयान पर आपराधिक मामला दर्ज, अदालत ने सुनवाई की तारीख तय की
भागलपुर
जदयू के विधायक और सचेतक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशांत कुमार नामक ग्रामीण ने इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें गोपाल मंडल पर जदयू सांसद अजय मंडल को “काला नाग” और पूर्व सांसद बुलो मंडल को “गोरा नाग” कहकर अपमानित करने का आरोप है।
प्रशांत कुमार की शिकायत पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए केस को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी राहुल दत्ता की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई होगी, जिसमें विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
प्रशांत कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि गोपाल मंडल ने एक सार्वजनिक सभा में दोनों नेताओं को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे लाखों लोगों के बीच उनकी छवि धूमिल हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब इस बयान का विरोध हुआ, तो गोपाल मंडल ने गाली-गलौज और धमकी का सहारा लिया।
प्रशांत ने पहले पुलिस थाने में इस मामले को दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया कि यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद प्रशांत ने अधिवक्ता ब्रजेश कुमार वर्मा के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इसे सुनवाई के लिए भेज दिया है।
गोपाल मंडल पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं, और इस ताज़ा मामले ने उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।