कोचिंग फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

 अनिरुद्ध नारायण, इंटर्न

पटना:
पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर (फैसल खान) को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

मामला 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर इलाके स्थित उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने खान सर सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक खान सर के खिलाफ कोई “कठोर कार्रवाई” नहीं की जाएगी। साथ ही जांच एजेंसियों को केस डायरी और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

बताया जा रहा है कि इस मामले में खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि घटना के दौरान गोली चलने से एक गार्ड घायल भी हुआ था।

वहीं, खान सर के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि खान सर जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं।

फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई का इंतजार है, जहां अदालत केस डायरी और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय लेगी।

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