आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

नई दिल्ली, संवाददाता:
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बहुचर्चित आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत का यह निर्णय लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद आया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह हत्या सुनियोजित और बेहद क्रूर तरीके से अंजाम दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने इसे “दुर्लभतम से दुर्लभ” श्रेणी का अपराध बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का है, जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हिंसा के दौरान उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।

इस मामले में अदालत पहले ही ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहरा चुकी थी, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है।

यह फैसला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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