कोचिंग फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, अदालत से मिली अग्रिम जमानत

पटना, 13 जुलाई। चर्चित कोचिंग संचालक और शिक्षक फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ को पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) प्रदान कर दी है।

अदालत ने इस मामले में खान सर के साथ-साथ उनके कोचिंग संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के तीन अन्य कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दी है। वहीं, घटना में कथित रूप से शामिल दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि यह मामला जून माह में पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। उस दौरान दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद स्थिति बिगड़ गई थी और गोलीबारी की घटना सामने आई थी।

पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों को फायरिंग करने के निर्देश दिए थे, हालांकि इस संबंध में जांच जारी है।

अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई और जांच प्रक्रिया जारी रहेगी।

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