नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर बैन रहेगा जारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया सही

By अनिरुद्ध नारायण, इंटर्न

नई दिल्ली: नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में उठाया गया यह कदम उचित और कानूनी है।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस पर अस्थायी रोक लगाना न्यायसंगत है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 21 जून को होने वाले नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था। सरकार का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पेपर लीक, फर्जी प्रश्नपत्र और धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था।

टेलीग्राम ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि इससे देश के करीब 15 करोड़ से अधिक यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि, अदालत ने सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए है और “पब्लिक इंटरेस्ट” में लिया गया निर्णय है।

सुनवाई के दौरान सरकार ने यह भी बताया कि कई संगठित गिरोह टेलीग्राम के जरिए छात्रों को कथित लीक पेपर बेचने का झांसा दे रहे थे, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर खतरा पैदा हो गया था।

गौरतलब है कि यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी है ताकि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे।

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