सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी
1 फरवरी 2026 से लागू होगा नया प्रावधान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा संशोधन करते हुए इसे बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार (31 दिसंबर) को इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार यह नया प्रावधान 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा।

अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है, जो सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये प्रति 1,000 स्टिक तक होगी। यह नई एक्साइज ड्यूटी पहले से लागू 40 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अतिरिक्त होगी।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह कदम तंबाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा।

गौरतलब है कि तंबाकू और इससे जुड़े उत्पाद पहले से ही उच्च कर श्रेणी में आते हैं और सरकार समय-समय पर इनके कर ढांचे में संशोधन करती रही है। नए फैसले के बाद तंबाकू उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

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