CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, विपक्ष को बड़ा झटका

नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से विपक्ष की उस कोशिश को बड़ा झटका लगा है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कुमार को पद से हटाने की मांग की थी।

प्रस्ताव 12 मार्च को पेश किया गया था और इसे राज्यसभा के 63 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) सहित संबंधित कानूनों के तहत यह नोटिस दिया गया था। हालांकि, जांच के बाद सभापति ने इसे प्रारंभिक स्तर पर ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

विपक्ष ने अपने प्रस्ताव में सात आरोप लगाए थे, जिनमें “पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण कार्यशैली”, “दुर्व्यवहार” और “चुनावी गड़बड़ियों की जांच में बाधा” जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। विपक्ष का दावा था कि चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम किया, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए।

खास तौर पर बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी विवाद उठा था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के कारण कई मतदाता मतदान अधिकार से वंचित हुए।

 

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