बिहार में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक तय हुआ दफ्तर समय

पटना, संवाददाता:
बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब सभी सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही कार्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

सरकार द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा। देर से आने या उपस्थिति में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के अनुसार, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक तय किया गया है। महिला कर्मचारियों को कुछ राहत देते हुए उनके लिए कार्यालय समय शाम 5 बजे तक रखा गया है। वहीं, कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा सभी विभागों, जिलाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि नवंबर से फरवरी के बीच कार्य समय में आवश्यकतानुसार आंशिक बदलाव किया जा सकता है।

सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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