समपार फाटकों पर सुरक्षा नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई: पूर्व रेलवे ने दी चेतावनी

कोलकाता, 23 अप्रैल।
पूर्व रेलवे ने समपार फाटकों पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए सड़क उपयोगकर्ताओं और पैदल यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि समपार फाटक बंद होने के बावजूद पार करने की कोशिश करना न सिर्फ अवैध है, बल्कि जानलेवा भी है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में लगातार ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं जहाँ टोटो, लॉरी जैसे वाहनों ने समपार फाटकों को तोड़ते हुए गंभीर खतरा पैदा किया। पूर्व रेलवे ने इस प्रकार की घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि अब नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक:

  • 19 अप्रैल को गुड़ाप के समपार फाटक संख्या 44/SPL पर एक टोटो चालक ने जबरन घुसते हुए गेट को नुकसान पहुंचाया।
  • 20 अप्रैल को राजबांध के समपार फाटक संख्या 108/SPL पर एक लॉरी ने बूम तोड़ डाला।
  • 21 अप्रैल को रूपनारायणपुर और सालानपुर के बीच समपार फाटक संख्या 2/SPL/E पर एक अन्य लॉरी से टक्कर मारकर गेट को क्षति पहुंचाई गई।

इन सभी मामलों में संबंधित चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेलवे अधिनियम की धारा 160 और 146 के तहत ऐसे अपराधों के लिए तीन से पांच वर्ष तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति गेट बंद होने पर अवरोध को हटाने या कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसे कठोर दंड भुगतना पड़ सकता है।

पूर्व रेलवे ने आम जनता से अपील की है कि समपार फाटक बंद होने पर धैर्य रखें और संकेतों का पालन करें। बजर की आवाज या लाल सिग्नल दिखने पर वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को तत्काल रुक जाना चाहिए।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से न केवल यात्रियों और चालक दल के जीवन को खतरा होता है, बल्कि रेल परिचालन भी प्रभावित होता है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है।

पूर्व रेलवे ने चेतावनी दी है कि आगे से किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी भी और कड़ी की जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *