कोचिंग फायरिंग केस में खान सर को अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक
अनिरुद्ध नारायण, इंटर्न
पटना: चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ को कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है, जिसके तहत फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियां इस मामले में खान सर से पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अंतरिम राहत अवधि के दौरान उनके खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई—जैसे गिरफ्तारी—नहीं की जाएगी।
यह मामला 2 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि 15-20 लोगों की भीड़ ने कोचिंग परिसर में तोड़फोड़ की और पथराव किया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित रूप से कोचिंग के सुरक्षाकर्मियों द्वारा फायरिंग करते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने दो गार्डों को हिरासत में लिया।
पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर हथियारों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं, दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
इस बीच, खान सर ने शुरुआत में इस हमले के पीछे एक प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि, प्रतिद्वंदी पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा खान सर पर ही घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
मामले की जांच अभी जारी है और अदालत ने अगली सुनवाई तक खान सर को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक बनाए रखी है।
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