हर्ष फायरिंग केस में बिहार के विधायक को 4 साल की सजा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, महिला की मौत के मामले में दोषी करार

नई दिल्ली/पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2018 में नए साल के जश्न के दौरान हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि विधायक ने भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में हथियार का उपयोग किया, जिससे किसी की जान जाने की संभावना थी। इसी आधार पर उन्हें गैर इरादतन हत्या (कुलपेबल होमिसाइड) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया।

अदालत ने चार साल की सजा के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे मृतका के परिवार को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।

यह घटना दिल्ली के एक फार्महाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई थी, जहां जश्न के दौरान की गई फायरिंग में महिला को गोली लग गई थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

इस फैसले के बाद विधायक की सदस्यता पर भी संकट गहरा सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो सकती है।

अदालत के इस निर्णय को सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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