31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को राहत
पटना एमपी-एमएलए कोर्ट से सांसद को मिली जमानत
पटना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक आपराधिक मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी देखी गई।
बताया जा रहा है कि यह मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें पप्पू यादव पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनसे मकान किराए पर लेकर बाद में उस पर कब्जा कर लिया गया।
हाल ही में गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। अदालत में पेशी के दौरान बचाव पक्ष ने सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं को रखते हुए जमानत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे भी सहयोग करते रहेंगे। वहीं, राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।