उप राष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आयोग ने किया ऐलान
नई दिल्ली। देश का 17वां उप राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उप राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को आयोजित होगा। यह चुनाव उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहा है। धनखड़ ने 22 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया था। गृह मंत्रालय ने उसी दिन अधिसूचना जारी कर उप राष्ट्रपति पद रिक्त होने की पुष्टि की थी।
संविधानिक प्रावधानों के अनुसार, पद रिक्त होते ही जल्द से जल्द चुनाव कराना अनिवार्य है। नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्ण पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा करेंगे।
चुनाव कार्यक्रम
- निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी : 7 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि : 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
- नामांकन पत्रों की जांच : 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)
- नाम वापसी की अंतिम तिथि : 25 अगस्त, 2025 (सोमवार)
- मतदान (यदि आवश्यक हुआ) : 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
- मतगणना : 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
कैसे चुने जाते हैं उप राष्ट्रपति?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उप राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से अलग, इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य—चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत—मतदान करते हैं। मतदान की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) और गुप्त मतदान पद्धति से होती है।