सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑरी सहित 8 पर FIR
कटरा, 17 मार्च – जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा में एक होटल में शराब सेवन करने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवात्रमणि उर्फ ‘ऑरी’ समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, 15 मार्च को कटरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ मेहमान होटल परिसर में शराब का सेवन कर रहे थे, जबकि तीर्थ स्थल की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में शराब और मांसाहार पर प्रतिबंध है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
आरोपियों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल
एफआईआर में ओरहान अवात्रमणि (ऑरी) के अलावा दर्शन सिंह, पार्थ रैना, ऋतिक सिंह, राशी दत्ता, रक्षिता भगोयल, शगुन कोहली और अनास्तसिला अर्जामास्किना के नाम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन सभी को होटल प्रशासन द्वारा पहले ही नियमों की जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया।
धार्मिक स्थल पर अशोभनीय गतिविधियों को लेकर सख्त रुख
रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमवीर सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “धार्मिक स्थल के समीप किसी भी तरह की अशोभनीय गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है।”
कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान
पुलिस ने बताया कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर आबकारी अधिनियम, 1958 की धारा 4(50-A) के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों या पूजा स्थलों के आसपास शराब पीने पर छह महीने तक की सजा या कम से कम एक हजार और अधिकतम तीन हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पुलिस प्रशासन ने कटरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होटल और धर्मशालाओं को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तीर्थ स्थल की गरिमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं।